सूरजपुर, 29 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा असंगठित कर्मकारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेधावी बच्चों हेतु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। यह योजना असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत लागू की गई है।
श्रम अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पात्र पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के प्रथम दो बच्चों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के आधार पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह लाभ शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार मिलेगा।
योजना के तहत मिलने वाली राशि इस प्रकार है:
- कक्षा 10वीं-12वीं: छात्र को 5,000 रुपये, छात्रा को 5,500 रुपये
- स्नातक स्तर: छात्र को 7,000 रुपये, छात्रा को 7,500 रुपये
- स्नातकोत्तर स्तर: छात्र को 10,000 रुपये, छात्रा को 10,500 रुपये
- व्यावसायिक एवं प्रोफेशनल शिक्षा: छात्र को 12,000 रुपये, छात्रा को 12,500 रुपये
टॉप-10 के लिए विशेष प्रोत्साहन
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में टॉप-10 में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा दुपहिया वाहन क्रय करने हेतु 1,00,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
सामान्य प्रोत्साहन के लिए संबंधित कक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। श्रम विभाग ने पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे योजना की विस्तृत जानकारी श्रम कार्यालय से प्राप्त कर आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।
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