सूरजपुर/29 सितंबर 2025/ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम व उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस.जयवर्धन ने ’’महात्मा गांधी जंयती’’ के अवसर पर 02 अक्टूबर 2025 को शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने जिले के सभी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट बार, होटल बार, क्लब एवं मद्य भण्डारण को सम्पूर्ण दिवस बंद रखने के आदेश दिए है।
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