सूरजपुर/14 अगस्त 2025/ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम व उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एस.जयवर्धन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2025 को शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने जिले के सभी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट बार, होटल बार, क्लब एवं मद्य भण्डारण को सम्पूर्ण दिवस बंद रखने के आदेश दिए है। स्वतंत्रता दिवस पर संस्थानों में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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