सूरजपुर/08 अक्टूबर 2026/ विकासखंड ओड़गी के प्राथमिक शाला पड़वारी के प्रधान पाठक सूरज बहादुर सिंह के द्वारा एमबीयू सत्यापन के कार्य मेें व्यवधान उत्पन्न करने, शराब के नशे में अभद्र भाषा का उपयोग करने, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाना प्रथम दृष्टया में सही पाया गया, उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल आचरण नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन है जिसपर जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री सूरजबहादुर सिंह प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पड़वारी विकासखण्ड ओड़गी का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर विकासखण्ड-प्रेमनगर जिला सूरजपुर नियत किया गया है। निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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