सूरजपुर/ सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के वाचन एवं परिपालन हेतु जिला सूरजपुर के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों में दिनांक 19 मई को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा।
राज्य स्वच्छ भारत मिशन द्वारा प्राप्त निर्देश एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्रीमती रेना जमील द्वारा जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सिविल अपील एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के वाचन एवं परिपालन हेतु 19 मई 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा के सदस्यों की शत् प्रतिशत उपस्थिति कराने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा ख (3) के अनुसार संचालित होगी।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 का होगा वाचन:-
विशेष ग्राम सभा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 का वाचन कर ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी। साथ ही, सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश जन-जन तक पहुँचाया जायेगा।
‘स्वच्छ ग्राम-स्वच्छ भारत‘ की दिशा में महत्वपूर्ण पहल:-
विशेष ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था स्थापित करने, कचरे के पृथक्करण एवं वैज्ञानिक निपटान की प्रक्रिया को बल मिलेगा। यह पहल ‘स्वच्छ ग्राम-स्वच्छ भारत‘ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
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