
-23 बकायादारों के काटे गये कनेक्शन
-अवैध रूप से विद्युत उपयोग करने पर होगा एफआईआर एवं विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कार्यवाही
-जिले में बकाया बिजली बिल की लगातार बढ़ती राशि पर प्रभावी नियंत्रण तथा लंबे समय से देयक भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्यवाही के लिए विद्युत विभाग ने सख्त रुख अपनाया है
सूरजपुर / विगत दिवस 05 दिसम्बर 2025 को सुरजपुर उपसंभाग अंतर्गत वितरण केंद्र सुरजपुर शहर एवं ग्रामीण में विशेष वसूली अभियान चलाया गया, जिसके तहत विभागीय टीम ने बड़ी कार्रवाई की।
मुख्य अभियंता अम्बिकापुर क्षेत्र श्री यशवंत शिलेदार एवं अतरिक्त मुख्य अभियंता श्री आवेदन कुजुर के निर्देशन में, कार्यपालन अभियंता बसंत सोम तथा जिले में पदस्थ सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं की संयुक्त टीम ने सुबह बकायादारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की शुरुआत की।
इस दौरान 38 बकायादारों के कनेक्शनों में बकाया राशि 16,05,777 रुपये की सुची संयुक्त टीम को वसुली हेतु दी गई । उनके द्वारा संघन लाइन विच्छेदन/बकाया राशि भुगतान की कार्यवाही में 23 बकायादारों के विरुद्ध 8,37,494 रू0 के कनेक्शन काटे गए एवं 15 बकायादारों ने तत्काल अपने बकाये का भुगतान करते हुए कुल 2,85,380 रुपये जमा किए।
मुख्य अभियंता श्री शिलेदार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बकाया वसूली के लिए प्रतिदिन इसी प्रकार सघन मुहिम चलाएं, ताकि बकाया राशि की रिकवरी में तेजी लाई जा सके।
उन्होंने निर्देश दिए है कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं, उनके घरों में शाम के समय नियमित जांच की जाए। यदि कोई उपभोक्ता बिजली का उपयोग अनाधिकृत रुप से करते पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/138 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आसपास से अनाधिकृत कनेक्शन लेकर बिजली उपयोग करने पर धारा 138 के तहत एफआईआर दर्ज कर न्यायालयीन कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान कर, सहयोग प्रदान करें अन्यथा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही, अनिवार्य रूप से की जाएगी।
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