विदेशी नागरिकों को ठहराने से पहले नियमों की जानकारी जरूरी, लापरवाही पर हो सकती है कार्रवाई

Chattisgarh News

बिलासपुर संभाग
जिला मुंगेली
शहर में विदेशी नागरिकों के ठहराव को लेकर पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों, होटल संचालकों और मकान मालिकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित नियमों का पालन किए किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराना कानून का उल्लंघन माना जाएगा पुलिस के अनुसार, विदेशी नागरिक के ठहरने की सूचना Form C के माध्यम से देना अनिवार्य है। यह जानकारी ऑनलाइन निर्धारित पोर्टल पर समय पर भरना आवश्यक है। इसमें विदेशी नागरिक का पासपोर्ट विवरण, वीजा जानकारी, आगमन और ठहरने की अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है।
अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में लापरवाही या जानकारी छिपाने के कारण मकान मालिकों और होटल संचालकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की गई है। इसलिए सभी संबंधित लोगों को सावधानी बरतने और नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है पुलिस ने यह भी कहा कि समय पर जानकारी अपडेट करना उतना ही जरूरी है जितना प्रारंभिक जानकारी देना। किसी भी बदलाव की स्थिति में तुरंत सूचना देना अनिवार्य है।
प्रशासन का संदेश:
सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और नियमों का पालन करें पुलिस आपके साथ है।

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