सूरजपुर। डीआईजी व एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने अवैध कार्यो पर पूर्णतः अंकुश लगाने और ऐसे कृत्य में शामील लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए है। दिनांक 26.05.2026 को थाना प्रतापपुर पुलिस रात्रि गश्त पर थी इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि 3 मवेशी तस्कर अवैध रूप से पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 15 सीव्ही 6015 में मवेशी (भैंस) लोड कर ले जाने के उद्देश्य से साथ रेकी कर रहे मारूती कार एक्सएल-6 क्रमांक सीजी 15 ईजी 7027 से प्रतापपुर की ओर जा रहे है।
गश्त कर रही थाना प्रतापपुर पुलिस ने कदमपारा चौक में घेराबंदी लगाया जहां अम्बिकापुर तरफ से उक्त दोनों वाहन आता दिखाई दिये जिसे रोकने पर नहीं रूके तथा दोनों वाहन बनारस रोड़ की ओर भागने लगे जिन्हें पीछा कर पिकअप वाहन को चला रहे ड्राईवर देवकुमार कोरवा पिता पिन्टू उम्र 24 वर्ष ग्राम कामेश्वनगर, थाना सनावल जिला बलरामपुर तथा रेकी कर रहे मारूती कार के ड्रायवर जुबैर आलम पिता मो. काशीम उर्फ अजमुद्दीन उम्र 32वर्ष निवासी ग्राम बरवाही थाना सनावल वर्तमान पता चांदनी चौक अंबिकापुर तथा बगल सिट पर बैठे शमीम अंसारी पिता जहरूद्दीन उम्र 38 वर्ष ग्राम बेलखरिखा थाना दरिमा को पकड़ा गया। पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 5 रास भैंस को क्रूरतापूर्वक लोड़ करना पाया गया। तीनों से मवेशी परिवहन, खरीद-बिक्री संबंधी दस्तावेज मांगने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। मामले में 5 रास भैंस कीमत करीब 1 लाख रूपये, परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन, रेकी में प्रयुक्त मारूती कार जप्त छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960की धारा 11(ए) के तहत् मामला पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रतापपुर नरेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक रविशंकर चौबे, आरक्षक राजेश तिवारी व मोहम्मद नौशाद सक्रिय रहे।
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