सूरजपुर: ड्रग पैडलर्स पर पुलिस का शिकंजा, पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को 3 माह की जेल

Chattisgarh News Surajpur

**सूरजपुर |

सरगुजा संभाग में ड्रग पैडलर्स और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सूरजपुर पुलिस द्वारा तैयार किए गए पिट एनडीपीएस (PIT NDPS) प्रकरण पर बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक आदतन अपराधी को तीन माह के लिए जेल भेज दिया गया है।

कमिश्नर कोर्ट ने सुनाया फैसला

आईजी सरगुजा रेंज श्री दीपक कुमार झा के कड़े रुख और डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देशन में आदतन अपराधियों की कुंडली तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में विश्रामपुर निवासी आरोपी विकास राव (पिता स्व. के. सत्यनारायण राव) के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला तैयार कर कमिश्नर कोर्ट भेजा गया था।

सरगुजा संभाग आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने 29 अप्रैल 2026 को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए:

  • पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा-3 और धारा-10 के तहत आरोपी को दोषी माना।
  • आरोपी विकास राव को 3 माह की जेल की सजा सुनाई।
  • आदेश के तत्काल बाद पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर जिला जेल दाखिल कर दिया है।

क्या है पिट एनडीपीएस एक्ट?*

यह कानून नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया एक निवारक निरोध (Preventive Detention) कानून है। इसके तहत पुलिस उन आदतन अपराधियों के खिलाफ प्रकरण तैयार करती है जो बार-बार एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त रहते हैं। इस कानून का उद्देश्य अपराधी को समाज से अलग रखकर अवैध नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना है।

नशा मुक्ति की ओर सख्त कदम*

एसएसपी सूरजपुर ने स्पष्ट किया है कि जिले में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदतन अपराधियों के खिलाफ इसी तरह के और भी प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं ताकि जिले में नशे के कारोबार पर प्रभावी लगाम कसी जा सके।


पुलिस की चेतावनी: नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जेल ही उनका अगला ठिकाना होगा।

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